इन शर्तों के साथ झारखंड में 24 सितंबर से शुरू होगी कक्षा 6 से पढ़ाई

झारखंड मुख्य समाचार शिक्षा
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  • शिक्षा सचिव ने जारी कर दिये दिशा-निर्देश
  • शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी है

रांची। झारखंड में संचालित सभी सरकारी, CBSE/ CISCE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों में वर्ग-06 से 08 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 24 से शुरू की जा सकती है। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने 20 सितंबर को विस्‍तृत निर्देश जारी कर दिया है। सरकारी/ निजी विद्यालय एवं झारखंड अधिविध परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कक्षाओं के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य है।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय 17 मार्च, 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बंद हैं। इस परिस्थिति में भी अध्यापन का कार्य निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से कराने का प्रयास किया जा रहा है। कक्षा 06 से 08 के छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग सभी शिक्षण संस्थानों में वर्ग 06 से 08 की कक्षाओं के संचालन के लिए खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा-निर्देश

राज्य में संचालित सभी CBSE/ CISCE बोर्ड से संबद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के आलोक में विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाए। दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सभी निजी विद्यालयों में वर्ग 06 से 08 की कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था 24 सितंबर, 2021 के प्रभाव से सुनिश्चित करायी जाए।

विद्यालय खोलने से पूर्व दिशानिर्देश

राज्य के सभी विद्यालय, जहां कक्षा 06 से 08 की पढ़ाई होती है, उपरोक्त दिशानिर्देश के

आलोक में विद्यार्थियों के साथ संचालित होंगे।

सभी संबंधित शिक्षकों को विद्यालय आने के पूर्व कीविड-19 का कम से कम एक डोज टीका लिया होना अनिवार्य होगा।

विद्यालय के अंदर सभी शिक्षक विद्यालय अवधि तक मास्क का उपयोग निरंतर करेंगे।

विद्यालयों का संचालन सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।

राज्य के सभी वैसे विद्यालय, जहां कक्षा 06 से 08 की पढ़ाई होती है, में शत-प्रतिशत शिक्षक उपस्थित होकर विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने से पहले विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य सामान्य उपयोगिता क्षेत्रों सहित शिक्षण / प्रदर्शनों आदि के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्रों को 1% Sodium Hypochlorite Solution के साथ विशेष रूप से Sanitize किया जाये। सामान्यतः बार-बार छूए जाने वाले सतहों (दरवाजा, सीढ़ी इत्यादि) पर विशेष ध्यान दिया जाए।

विद्यालय के अंदर और बाहरी परिसर की साफ-सफाई एवं सभी आवश्यक व्यवस्था 23 सितंबर तक सुनिश्चित की जाये, ताकि 24 सितंबर से विद्यालय का संचालन विद्यार्थियों के लिये किया जा सके।

सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी ऑनलाइन शिक्षण/टेली काउंसलिंग और संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

कक्षा 06 से 08 के छात्रों के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, परंतु इसके लिए माता-पिता/ अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

शिक्षक और छात्र 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। शिक्षण कार्य के लिए बैठने की योजना शारीरिक दूरी के अनुरूप की जाय।

विद्यालय में प्रार्थना सभा और किसी भी प्रकार का समूह अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।

साबुन से हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाय।

विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 8 फीट की दूरी पर फर्श पर विशिष्ट चिह्नों को बनाया जाये। स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष एवं अन्य स्थानों (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) में भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए।

सभाकक्ष, खेल और अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

विद्यालय परिसर में किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए में शिक्षक, छात्र, कर्मचारियों के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का नंबर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाये। ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

विद्यालय के प्रवेश द्वार पर बच्चों के हाथ Sanitized करने के लिए साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। आवश्यकतानुसार विद्यालय में Hand Sanitizer की भी व्यवस्था रखी जाये।

विद्यालय आने और विद्यालय से जाने के समय बच्चों को शारीरिक दूरी के मापदंडों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये विद्यालय के प्रवेश द्वार से वर्ग कक्ष तक छह फीट की दूरी पर गोल घेरे अथवा चिन्ह अंकित करना सुनिश्चित किया जाए।

विद्यालय से बाहर भीड़ से बचने और यातायात को विनियमित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, समुदाय स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है।

विद्यालय संचालन के लिए छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा बच्चों की संख्या को देखते हुए अलग-अलग पाली के अनुसार विद्यालय संचालन के लिए समय सारणी का निर्माण सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुये प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार किया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित किया जाए।

विद्यालयों की साफ-सफाई एवं Sanitization के लिए आवश्यक व्यवस्था के लिए विद्यालयों में पूर्व से उपलब्ध विद्यालय विकास कोष अथवा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास मद की अवशेष राशि से दिशानिर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए । विद्यालय साफ-सफाई और Sanitization के लिए जिला के जिला आपदा प्रबंधन समिति, नगर निगम/ नगरपालिका और प्रखंड स्तर पर पंचायत कार्यालय से भी संपर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य जांच तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र का नंबर आवश्यक रूप से अंकित किया जाये।

जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का कोविड-19 जांच random रूप से किया जायेगा।

जिन विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था है, वहां भी विद्यार्थी रहकर विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे।

विद्यालयों में ऑफलाईन जांच एवं परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

विद्यालयों के 24 सितंबर को खुलने के पूर्व सभी कक्षा 06 से 08 के छात्रों को विद्यालय संचालन की सूचना एवं समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अभिभावकों को सूचित करते हुए उन्हें विद्यालय में जरूरी एतियात अर्थात सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए विद्यालय आने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही विद्यालय खुलने के तिथि को अभिभावक की सहमति के साथ विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

विद्यालय खुलने की तिथि एवं संचालन के दिवसों के लिए दिशानिर्देश

सभी छात्रों एवं शिक्षकों को विद्यालय में फेस कवर/मास्क पहन कर आना है। उसे हर समय विशेषकर कक्षा में पहने रहना है।

बच्चों को अपना मास्क दूसरों के साथ अदान-प्रदान नहीं करना है।

विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि को विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय आने वाले बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के पालन के लिए समस्त जानकारी एवं प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए बच्चों के बैठने की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छह फीट की न्यूनतम दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।

छात्रों की संख्या के अनुरूप विद्यालय संचालन समय सारणी को इस निमित अलग-अलग पालियों में निर्धारित की जा सकती है, ताकि Staggered रूप में बच्चों का पठन-पाठन हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की जवाबदेही होगी।

विद्यालय प्रवेश द्वार पर Thermal Scanning यंत्र की सहायता से सभी शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं की Thermal Scanning करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश द्वारा के निकट बच्चों के हाथों को Sanitize कराते हुए विद्यालय में प्रवेश में अनुमति प्रदान की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगी।

विद्यालय प्रारंभ होने और विद्यालय समाप्त होने के समय को वर्गवार अलग-अलग रखा जाय।

वर्ग संचालन में एक मानक दूरी रखी जायेगी, ताकि एक दूसरे को अनावश्यक स्पर्श से बचा जा सके।

यथासंभव वर्ग में दो बेंच-डेस्क के बीच दूरी रखी जाय।

बीमार बच्चे, शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालय नहीं आयेंगे।

Fexible Attendance एवं Sick Leave Policy को लागू की जायेगी, जिससे बीमार होने की स्थिति में बच्चे घर पर ही रह कर पढ़ाई करने को प्रोत्साहित हो।

शत प्रतिशत उपस्थिति/आदर्श उपस्थिति के कारण दिए जाने वाले पुरस्कार/अनुदान को वर्तमान में प्रोत्साहित नहीं किया जाय।

अनुपस्थिति/बीमारी/विद्यालय बंद होने की स्थिति में पढ़ाई की निरंतरता को बनाये रखने के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाय, ताकि घर में वे पढ़ाई कर सकें।

सभी बुजुर्ग/गर्भवती कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जिन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उन्हें छात्रों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी कार्य में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

विद्यालय प्रबंधन एवं विकास विद्यालय प्रबंधन समिति का यह दायित्‍व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में बच्चों के अतिक्ति पठन-पाठन से जुड़े शिक्षकों एवं कर्मियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं किया गया हो।

यदि बच्चों में कोरोना वायरस बीमारी को कोई लक्षण (यथा बुखार गले में खराश, खांसी और सांस की तकलीफ) नहीं हो तो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जबतक सरकार द्वारा स्वास्थ्य कारणों से कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किया गया हो।

यदि बच्चों को किसी कारण से घर पर रहना हो, तो उन्हे हैंडवाशिंग एवं अच्छे श्‍वसन अनुशासन की शिक्षा एवं अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाए। कोरोना वायरस के संबंध में सरकारी श्रोतों से प्रसारित नवीनतम जानकारी को प्राप्त करते रहें।

कोरोना बीमारी से भयभीत नहीं हो। संयमित रहे एवं सुरक्षित रहें।

विद्यालय संचालन में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

यथासंभव फेस कवर/मास्क, हैंड सेनिटाइजर इत्यादि जैसी व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं का उचित बैक-अप स्टॉक शिक्षक और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यथासंभव थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल, साबुन, इत्यादि सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

यथासंभव किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जा सकती है।

पूर्णतः ढके हुए डस्टबिन और कूड़े के डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

छात्र-छात्राओं के लिए निर्देश

छात्र कोरोना वायरस से बिल्कुल भयभीत ना हो, किसी भी समस्या के बारे में अपने सहपाठियों से बात करें।

अपने शिक्षकों से बात करें। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

अपने हाथ को समय-समय पर कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक अच्छे से साफ करें।

अपने आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।

खांसी और छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी / रूमाल से अपने मुंह और नाक को ढकें।

वाटर फिल्टर से पानी पीने से पहले हर बार गिलास को अच्छी तरह धो ले। किसी भी अन्य व्यक्ति की जूठी बोतल से पानी नहीं पिएं।

यदि आपको बुखार, खांसी, और सांस लेने में कठिनाई हो, तो तुरंत अपने शिक्षक को सूचित करें।

यदि अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो घर पर रहें।

सामाजिक दूरी (Social Distancing) के नियमों का पालन करें।

अपने आप अन्य सहपाठियों तथा व्यक्ति के साथ स्पर्श से बचते हुए न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाये रखें।

विद्यालय में किसी भी बीमार बच्चे के साथ बुरा बर्ताव नहीं करें। उसे तुरंत जरूरी स्वास्थ्य

सुविधा उपलब्ध कराएं।

सभी विद्यालय (कक्षा-06 से 12) यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे

ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

कक्षा 06 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने विद्यालय जाने की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस तरह की कक्षा संचालन और शिक्षक-छात्र के बीच के बातचीत को चरणबद्ध तरीके से सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करते हुए आयोजित किया जायेगा।

कक्षाओं/परामर्श के लिए ये व्यवस्था

विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों यथा- Whatsapp / दूरदर्शन / रेडियो तथा शिक्षकों के द्वारा इस आशय की सूचना प्रदान की जाय।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा कक्षा 08 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में Model Set of Question Paper विकसित की गयी है, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वे निर्धारित प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी कर सके।

प्रत्येक विद्यालयों में दो बॉक्स रखे जाय। प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों द्वारा Model Set of Question Paper के आधार पर उत्तर तैयार की जाय। उसे विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों के बॉक्स में रख दिया जाय।

शिक्षक द्वारा बॉक्स से उत्तर पुस्तिका को निकालते हुये उसकी जांच की जाय। जांच के बाद उसे दूसरे बॉक्स में रख दिया जाय, जिसे छात्र अगले सप्ताह या सप्ताह के बीच में भी विद्यालय आकर प्राप्त कर सकेंगे।

उक्त के दौरान जिन विद्यार्थियों को जिन विषयों में विशेष परामर्श की भी आवश्यकता महसूस होती है, उन विषयों के शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक परामर्श प्रदान करेंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाईजर/हैंडवाश की पूरी व्यवस्था के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग का उपयोग किया जाय।

छात्रों द्वारा विद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए NCERT की वेबसाईट पर मुफ्त ऑनलाईन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। वर्ग-06 से वर्ग-08 के लिए ई-पाठशाला डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ई-पाठशाला मोबाईल ऐप ऑडियों बुक्स इत्यादि।