छठी जेपीएससी : हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने को दिया निर्देश

झारखंड
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रांची। छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगली सुनवाई यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 28 सितंबर तय की है।

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झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में दायर अपील याचिका पर 10 अगस्‍त को सुनवाई हुई। प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था। अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश का पालन करना चाहती है। इसपर कोर्ट ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। इससे कई लोगों की नौकरी प्रभावित होंगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में उक्त मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

अपीलियेंट के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अशोक भूषण, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, इंद्रजीत सिन्हा एवं अन्य अधिवक्ता ने सिंगल बेंच के फैसले को गलत बताया। रेस्पोंडडेट की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने सिंगल बेंच के जजमेंट को सही मानते हुए पक्ष रखा। अभ्यर्थी उमेश प्रसाद ने कहा कि जेपीएससी गलत तरीके से मेरिट तैयार किया है। सिंगल बेंच अपने फैसले मे जेपीएससी की फाईनल सूची को निरस्त कर चुका है। डबल बेंच का फैसला भी केस को मेरिट देखते होगा। छात्रों को कोर्ट पर पूरा भरोसा है।