अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने वालों का लाईसेंस होगा रद्द, कर्मी पर भी होगी कार्रवाई

कृषि झारखंड
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  • विक्रेताओं की मनमानी की सूचना पर आयुक्‍त सख्‍त, उपायुक्‍तों को दिया निर्देश

पलामू। निर्धारित मूल्य से अधिक पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री की सूचना पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने सख्त हो गये हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक पर किसानों को इसकी बिक्री करते हैं या उर्वरक की बिक्री में किसी प्रकार की मनमानी करते पाए जाते हैं, तो उनका लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्‍होंने प्रमंडल क्षेत्र के पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के उपायुक्त को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है।

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आयुक्त ने उपायुक्‍तों को अपने- अपने जिले में स्थित सभी उर्वरक दुकानों में सरकार द्वारा निर्धारित दर का पट्टिका लगवाते हुए कृषि विभाग में कार्यरत कर्मियों को यथासंभव उर्वरक दुकानों पर प्रतिनियुक्त कर उनके देखरेख में उर्वरक की बिक्री कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उर्वरक विक्रेताओं द्वारा मनमानी किये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने और प्रतिनियुक्त किसी कर्मी/ पदाधिकारी की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी उर्वरक विक्रेता पर निगरानी रखने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करने का निर्देश दिया है। 

आयुक्‍त ने कहा है कि सूचना मिल रही है कि विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं। इससे किसान कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उनमें आक्रोश भी है। उन्होंने कहा है कि अच्छी वर्षा के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन संतोषजनक हुआ है। विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक की आवश्यकता किसानों को है। ससमय निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से किसानों को लगाए गए फसलों का अधिक उत्पादन लेने में सुविधा होगी।