खतरे में तेज प्रताप यादव की विधायकी, पटना हाई कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई

बिहार
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पटना। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह राजद विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की।

जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को इश्यू फ्रेम कर अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पराजित उम्मीदवार विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्र में जानबूझ कर अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्तूबर 2020 को दायर किया गया था। नामांकन पत्र की जांच 17 अक्तूबर 2020 को की गई। 19 अक्तूबर 2020 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। तीन नवंबर 2020 को विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीते थे। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सितंबर 2021 को फिर होगी। विगत विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे।

उन्होंने करीब 14 हजार मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेडीयू के प्रत्याशी को हराया था। तेज प्रताप को 62,337 मत मिले थे जबकि जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 48,405 वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मनीष कुमार को 7,785 मत मिले थे।