रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने सुनाया फरमान, कहा- संविदा पर कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को नहीं हटाये सरकार। बता दें कि हाईकोर्ट में सोमवार को संविदा के आधार पर राज्य के विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए सहायक प्रोफेसरों के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि संविदा पर नियुक्त पहले से लोग यदि काम कर रहे हैं, तो उन्हें उसी पद पर संविदा की नियुक्ति कर हटाया नहीं जा सकता।
इसके साथ ही अदालत ने कोल्हान, विनोबा भावे और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में संविदा पर पहले से कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को नहीं हटाने का आदेश दिया। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में डॉ प्रियव्रत पांडेय, प्रभाष गोरई सहित सात अन्य लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।