झारखंड में 6 अगस्‍त से खुलेंगे सरकारी स्‍कूल, विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश

झारखंड मुख्य समाचार शिक्षा
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रांची। झारखंड में झारखंड बोर्ड से मान्‍यता प्राप्‍त और संचालित स्‍कूल 6 अगस्‍त से खुलेंगे। स्‍कूल खुलने से पहले और इसके शुरू हो जाने के बाद भी कई आदशों का पालन करना है। इस बाबत स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय 17 मार्च, 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ को दृष्टिगत रखते हुए बंद हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन 21 दिसंबर, 2020 से प्रारम्भ किया गया था। हालांकि कोविड-19 के कारण पुनः अप्रैल, 2021 में बंद कर दिया गया है। इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन अध्यापन का कार्य सरकारी विद्यालयों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं जेसीईआरटी द्वारा ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से और निजी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसकी पहुंच सीमित है।

वर्ग-09 से वर्ग-12 के छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय को कोविड-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी / सभी आवासीय विद्यालय / गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविध परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग-09 से वर्ग-12 की कक्षाओं के संचालन के लिए खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें विद्यालयों को खोलने में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

ये हैं निर्देश

सभी सरकारी / गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखंड अधिविध परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां वर्ग-09 से वर्ग-12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

विद्यालयों के संचालन के लिए निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन जरूरी करना है। निर्देश के आलोक में विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाए। दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सभी सरकारी / गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखंड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग-09 से वर्ग-12 की कक्षाओं का संचालन 6 अगस्‍त, 2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से समन्वय स्थापित कर हुए बच्चों की स्वास्थ्य जांच और आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाये।

विद्यालयों के खुलने के पूर्व सभी वर्ग 9 से वर्ग-12 के छात्रों को विद्यालय संचालन की सूचना एवं समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अभिभावकों को संसूचित करते हुए उन्हें विद्यालय में जरूरी एहतियात अर्थात सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए विद्यालय आने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही विद्यालय खुलने की तिथि को बच्‍चों को अभिभावक की सहमति के साथ विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

विद्यालय खुलने की तिथि एवं संचालन के दिशानिर्देश

सभी छात्रों एवं शिक्षकों को विद्यालय में फेस कवर/मास्क पहन कर आना है। उसे हर समय विशेषकर कक्षा में पहने रहना है।

बच्चों को अपना मास्क दूसरों के साथ आदान-प्रदान नहीं करना है।

विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि को विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय आने वाले बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के पालन के लिए समस्त जानकारी एवं प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए बच्चों के बैठने की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 6 फीट की न्यूनतम दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की जवाबदेही होगी। विद्यालय प्रवेश द्वार पर थर्मल स्‍कैनिंग यंत्र की सहायता से सभी शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं की थर्मल स्‍कैनिंग करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश द्वारा के निकट बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराते हुए विद्यालय में प्रवेश में अनुमति प्रदान की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन की होगी।

वर्ग संचालन में एक मानक दूरी रखी जायेगी, ताकि एक दूसरे को अनावश्यक स्पर्श से बचा जा सके।

यथासंभव वर्ग में दो बेंच-डेस्क के बीच दूरी रखी जाय।

बीमार बच्चे, शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालय नहीं आयेंगे।

Flexible Attendance एवं Sick Leave Policy को लागू किया जायेगा, जिससे बीमार होने की स्थिति में बच्चे घर पर ही रह कर पढ़ाई करने को प्रोत्साहित हो।

शत प्रतिशत उपस्थिति/आदर्श उपस्थिति के कारण दिए वाले पुरस्कार/अनुदान को वर्तमान में प्रोत्साहित नहीं किया जाय।

अनुपस्थिति/बीमारी/विद्यालय बंद होने की स्थिति में पढ़ाई की निरंतरता को बनाये रखने के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाय, ताकि घर में वे पढाई कर सकें।

सभी बुजुर्ग/गर्भवती कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जिन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उन्हें छात्रों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी कार्य में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।