आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। प्रायः विभिन्न त्योहार, शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान देर रात तक डीजे बजाया जाता है। कुछ कार्यक्रमों में तो लोग गानों की फरमाइश करते हैं। कहते हैं, डीजे वाला बाबू थोड़ा ये गाना बजाना।
जिला प्रशासन ने डीजे वाले बाबू के लिए फरमान जारी किया है। रात 10 बजे के बाद गाना नहीं बजाने को कहा है। अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने जारी आदेश में कहा है कि संज्ञान में आया है कि कई कार्यक्रमों में बहुत उंची आवाज में लाउडस्पीकर/डीजे आदि देर रात्रि तक बजाया जाता है। इससे आस-पास के आम जनता विशेषकर वृद्ध, बीमार और विद्यार्थियों को काफी कठिनाई होती है।
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एसडीओ ने आदेश में कहा है कि सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है।
एसडीओ ने आम नागरिकों से अपील की है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास के लोग, बीमार, वृद्धजन एवं छात्र-छात्राओं के हित को ख्याल रखा जाए। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो। इसके लिए लाउडस्पीकर या डीजे आदि रात 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं बजायें। साथ ही, दिन के समय भी नियम के अनुसार ही आवाज में बजाएं, ताकि किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो।