BAU : यूजी, पीजी एवं पीएचडी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए 6 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज

झारखंड शिक्षा
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  • जरूरी निर्देश और 34 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की 
  • छात्रों को ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड चुनने का विकल्प
  • छात्रों के लिए कोविड -19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है अनिवार्य

रांची। यूजी, पीजी एवं पीएचडी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए बिरसा कृषि विवि के अधीन संचालित कॉलेज खुलेंगे। निदेशक प्रशासन राकेश रौशन ने झारखंड सरकार और यूजीसी के निर्देश एवं गाइडलाइन के आधार पर कॉलेजों को खोलने तथा आवासीय सुविधा बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस आशय की अधिसूचना कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई वरीय पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद जारी की गई है। 

विवि के छात्रों को 6 सितंबर से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में क्लासेज को चुनने का विकल्प दिया गया है। वैश्विक महामारी को देखते हुए इच्छुक छात्रों को ऑनलाइन मोड में क्लासेज करने की अनुमति दी जाएगी।

अधिसूचना में यूजी, पीजी एवं पीएचडी छात्रों के लिए जरूरी निर्देश और 34 बिंदुओं पर गाइडलाइन निर्देशित है। छात्रों को सभी 34 बिन्दुओं का पालन करने को कहा गया है। साथ ही, छात्रों के लिए कोविड -19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, न्यूनतम एक कोविड वैक्सीनेशन एवं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का नियमित अपडेटेशन को अनिवार्य किया गया है। 

ऑफलाइन क्लासेज के लिए छात्रों को अभिभावक से प्रतिहस्तक्षारित अंडरटेकिंग के साथ रिपोर्टिंग तिथि के 3 दिनों के अंदर की अवधि का आरटी-पीसीआर कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जमा करना होगा। 

सभी फैकल्टी के पीजी एवं पीएचडी और वेटनरी कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 6 सितंबर से कॉलेज खोला जायेगा। एग्रीकल्चर एवं फॉरेस्ट्री फैकल्टी के 7वें सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। अन्य यूजी एवं पीजी छात्रों से सबंधित निर्देश झारखंड सरकार और यूजीसी द्वारा जारी अगले आदेश के आधार पर जारी होगा।

कॉलेज परिसर के छात्रावास में प्रत्येक छात्र को सबंधित कॉलेज के वार्डन द्वारा अलग-अलग कमरा आवंटित किया जायेगा। रिपोर्टिंग के समय विवि के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सभी छात्रों का थर्मल स्कैनिंग एवं स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। छात्रावास में आगंतुकों का प्रवेश निषेध होगा। छात्रों द्वारा झारखंड सरकार और यूजीसी द्वारा जारी निर्देश एवं मार्गदर्शिका तथा कोविड -19 के आलोक में बाद में जारी की जाने वाली निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।