बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के बरी सभी आरोपियों को फिर से भेजा नोटिस, जानें वजह

बिहार मुख्य समाचार
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पटना। बिहार की नीतीश सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के बरी सभी आरोपियों को फिर से नोटिस जारी किया है।

अब इस मामले में आरोपियों के जवाब के आगे की सुनवाई उच्चत्तम न्यायालय में होगी। यहां बता दें कि बिहार के अरवल जिले के करपी थाना के सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 को जातीय हिंसा में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी थी।

इस मामले में दोषी पाये जाने के बाद 11 आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी गयी थी तथा अन्य को आजीवन कारावास हुआ था। इसके अलावा सबूत के अभाव में 15 आरोपियों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद मामला पटना हाइकोर्ट पहुंचा।

सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शीर्ष कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया और सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। आरोपियों के नोटिस के जवाब के बाद बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस श्रीकृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में याचिका को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।