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निराधार पाये गये गोमिया के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर लगे आरोप

झारखंड
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  • प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने निलंबन मुक्‍त करते हुए पोस्टिंग की

रांची। गोमिया के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रहे अमिताभ झा पर लगे आरोप निराधार पाये गये हैं। इसके बाद उन्‍हें उन्‍हें निलंबित मुक्‍त कर दिया गया है। उनकी पोस्टिंग दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में की गई है। इसका आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने जारी कर दिया है।

गोमिया के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा के विरुद्ध लगे आरोप की जांच के लिए उत्तरी छोटानागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने उनके विरुद्ध आरोप की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। उसमें प्रखंड के 105 विद्यालयों के लिए पुस्तकों का उठाव शिक्षकों के माध्यम से किए जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया था। उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर 9 दिसंबर, 2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्देश दिया गया था।

अमिताभ झा

दरअसल, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा एक से दसवीं की पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराने के लिए राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड परियोजना परिषद ने प्रखंड से विद्यालय तक पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए विस्तृत निर्देश दिया गया है। आरोप था कि इसका अनुपालन नहीं कर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा ने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करते हुए 105 विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों का उठाव कराया गया। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने पाठ्य पुस्तकों के उठाव एवं वितरण के लिए आवंटित राशि में हुई कमी को भी उच्च पदाधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय गोड्डा निर्धारित किया गया था।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही के लिए नामित संचालन पदाधिकारी द्वारा 6 जुलाई, 2021 को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में झा के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद झा को निलंबन मुक्त करते हुये प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

निलंबन अवधि के लिये अनुमान्य भत्ता का भुगतान उक्त अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वहन भत्ता से घटाकर किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।