फर्जी टूलकिट मामले में हाईकोर्ट से संबित पात्रा और रमन सिंह को मिली राहत, एफआइआर पर रोक

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रायपुर। फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में भाजपा नेताओं रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है।

बता दें कि 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में रायपुर पुलिस ने रमन सिंह से पूछताछ की थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को भी समन जारी किया था।

पुलिस ने एफआइआर आईपीसी की धारा 504 ,505(1)BC ,469,188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, इन धाराओं में मिनिमम 3 साल की सजा है। दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उनकी एक ‘टूलकिट’ के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है, भाजपा के इस हमले के बाद कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर भाजपा फर्जी टूलकिट प्रचारित कर रही है।