नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में अंशदान करने वाले कर्मचारी अब जरूरत पड़ने पर अपनी पेंशन का पूरा पैसा एक मुश्त निकाल सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के नियमों में बदलाव करते हुए सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है। नए नियम के मुताबिक जिन सब्सक्राइबर्स की पेंशन की कुल जमा रकम 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे।
बता दें कि मौजूदा समय में पेंशन फंड में दो लाख रुपये से अधिक होने पर फंडधारक रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले NPS खाताधारकों को इस रकम की निकासी करने के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी (एन्युटी) खरीदनी होती है। PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और स्कीम से निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है। बता दें कि एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था। साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया।