बिहार में कोरोना से हुई मौत पर नया फरमान, अब इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा, जानें कौन होगा हकदार

बिहार मुख्य समाचार
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पटना। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग अनुदान का भुगतान करेगा।

इसको लेकर विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही, ये साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत बिहार से बाहर होती है, तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बिहार में मरने वाले राज्यवासी के परिजन को ही इसका लाभ मिलेगा।

तो वहीं इसको लेकर विभाग ने कहा है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को चार लाख की राशि दी जाएगी, जो राज्य के वासी भी हैं। यानि बिहार में मरने वाले दूसरे राज्यों के वासी और बिहार के ऐसे वासी, जिनकी मौत दूसरे राज्य में हुई हो, उनके परिजनों को यह लाभ राज्य सरकार नहीं देगी।

दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर प्रदेश सरकार ने संबंधित व्यक्ति के स्वजन को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रविधान किया है। ऐसे में इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है कि व्यक्ति के स्वजन को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष से इस राशि का भुगतान होगा। आपको बता दें कि यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।