नाबालिग से रेप के आरोपी डीएसपी कमलकांत सस्पेंड, अरेस्‍ट वारंट जारी

अपराध बिहार
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पटना। बिहार में 2017 में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी डीएसपी कमलकांत प्रसाद के खिलाफ बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी डीएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बक्सर जिले के रहने वाले कमलकांत प्रसाद ने गया में पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी आवास में जबरदस्ती एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया।

इस घटना को लेकर महिला थाने में आईपीसी की धारा 376, 376a, पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में इंसाफ की लडाई डीएसपी कमलकांत प्रसाद की पत्नी ने लड़ी। पत्नी ने डीएसपी के काले कारनामों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। उन्होंने देखा कि गया पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग के आईजी को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने पति के कुकृत्य का साक्ष्य कमजोर वर्ग के आईजी को सौंपा। बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग शाखा के आईजी अनिल किशोर यादव ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए गया के एसएसपी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

उसके बाद गया के महिला थाने में 27 मई को केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद पीडिता को गया के पॉक्सो जज की अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पीड़ित लडकी ने बताया कि कैसे डीएसपी ने उसके साथ हैवानियत की थी।