ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन के आवंटन, ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता और कोविड से निपटने की भविष्य की तैयारियों पर सुझाव देने के लिए 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया है।

टास्क फोर्स में देश के 10 मशहूर डॉक्टर शामिल हैं। इस टास्क फोर्स में कैबिनेट सेक्रेट्री या उनकी तरफ से मनोनीत अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव भी सदस्य होंगे। कोर्ट ने टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि वो हर राज्य में ऑक्सीजन ऑडिट के लिए टीम बनाए। कोर्ट ने दिल्ली के लिए ऑडिट टीम खुद बनाई है। इस टीम में एम्स निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थकेयर के डॉ. संदीप बुद्धिराजा और केंद्र एवं दिल्ली सरकार की ओर से एक-एक आईएएस अधिकारी होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से मिल रहे ऑक्सीजन पर राज्य को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार टास्क फोर्स की अनुशंसा आने तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित पहले के आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाईए करती रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर उचित निर्णय करेगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि वो समय-समय पर अपनी अनुशंसाओं से सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराए।

कोर्ट ने टास्क फोर्स में जिन लोगों को शामिल किया है उनमें वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सायंसेज, कोलकाता के पूर्व कुलपति डॉक्टर भाबतोष बिश्वास, गंगाराम अस्पातल के चेयरपर्सन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, नाराय़ण हेल्थकेयर , बेंगालुरु के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के प्रोफे डॉक्टर जेवी पीटर, मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रेहान, फोर्टिस अस्पताल मुंबई के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित, गंगाराम अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी एंड लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुमित्रा रावत, आईएलबीएस दिल्ली के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिवकुमार सरीन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर जरीर एफ वुदवाडिया शामिल हैं। 

इस टास्क फोर्स के संयोजक कैबिनेट सचिव होंगे। कैबिनेट सचिव अपनी जगह पर किसी दूसरे अधिकारी को भी नामित कर सकते हैं जो अतिरिक्त सचिव से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। इस कमेटी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सदस्य होंगे।