अब देर तक और सप्‍ताह में सातों दिन खुली रखनी है राशन दुकानें

देश नई दिल्ली मुख्य समाचार
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  • केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया

नई दिल्‍ली। राशन की दुकानें अब देर तक और सप्‍ताह में सातों दिन खुली रखनी है। इस बाबत केंद्र सरकार ने राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करना है।

कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन चल रहा है। इसकी वजह से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसके मद्देनजर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक परामर्श जारी किया गया है। इस परामर्श के अनुसार सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिनों में उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने का निर्देश दिया गया है। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई III और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- एनएफएसए खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन में क्रमबद्ध तरीके से करने का कहा है।

विभाग ने कहा है कि इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए। इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई III) का कार्यान्वयन फिलहाल मई और जून, 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के एक अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।