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लोगों के आवागमन और वाहनों के संचालन को लेकर निर्देश जारी, जानें विस्‍तार से

झारखंड
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रांची। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई, 2021 की सुबह 5 बजे तक राज्‍य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने राज्य में व्यवसायिक और निजी वाहनों के संचालन एवं लोगों के आवागमन के लिए कई निर्देश जारी किये हैं।

परिवहन विभाग ने बताया है कि इस अवधि में सभी अन्‍तर्राजीय और राज्‍य के अंदर चलने वाली बसों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका पालन सख्‍ती से करने का निर्देश सभी यात्री, बस संचालक और वाहन मालिकों को दिया गया है।

ये हैं निर्देश

राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को E-Pass, वैध फोटो पहचान पत्र, रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा। E-Pass लोग epassjharkhand.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उद्देश्यों एवं अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass की आवश्यक नहीं होगी।

राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/ टैम्पो / ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जायेगा। इनके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण-पत्र / रूट पास ही Pass माना जाएगा।

राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों/ टैक्सी के लिए साथ में E Pass होना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

राज्य के अंदर निजी वाहनों से एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए E-Pass अनिवार्य होगा।

राज्य के अंदर निजी वाहनों से जिले के अंदर आवागमन के लिए भी E-Puss अनिवार्य होगा।

भारत सरकार, झारखंड सरकार और अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को छूट दी गई है। उनके लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों के आने पर इन शर्तों का पालन करना होगा

निजी वाहन / टैक्सी / टेम्पो / ई-रिक्शा के चालकों को मास्क / फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन / टैक्सी में स्प्रे सेनिटाइजर रखना होगा। आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सेनिटाइज करना होगा।

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

यात्रा के दौरान यात्रियों/ चालक द्वारा धूम्रपान/ पान/ गुटका/ खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

पैसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

ये शर्तें कोरोना संकट/ महामारी से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका पालन नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी यात्री/ ऑटो रिक्शा/ टेम्पो / ई-रिक्शा चालकों / टैक्सी / निजी वाहन मालिकों से उक्‍त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।