Good News : दिव्यांग और गर्भवती रेलकर्मियों को कार्यस्‍थल पर आने से मिली छूट

झारखंड मुख्य समाचार
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  • रेलकर्मियों की सावधिक मेडिकल जांच की भी तिथि बढ़ी

धनबाद। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण देखते हुए  रेलप्रशासन ने अपने कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और ईसीआरकेयू की पहल पर रेलप्रशासन ने कोरोना पोजिटिव पाए गए कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति पहले ही दे दी है। अब दिव्यांग रेलकर्मियों को भी कार्यस्थल पर आने से छूट देने की घोषणा की है। साथ ही गर्भवती महिला रेलकर्मियों को भी यह छूट दी गई है। वे अपने घर से ही आवश्यक कार्य सम्पादित कर सकते हैं।

ईसीआरकेयू के केंद्रीय अध्यक्ष सह धनबाद मंडल के पीएनएम प्रभारी डीके पांडेय ने बताया कि इस आशय का पत्र रेलवे बोर्ड ने 5 मई, 2021 को निर्गत किया था। इसके आधार पर धनबाद मंडल रेल प्रबंधक ( कार्मिक) कार्यालय द्वारा 9 मई, 2021 को संबंधित सभी स्टेशन प्रभारियों को सूचित कि‍या गया। इसके लागू होने पर दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में यह सुविधा उन्हें 31 मई तक के लिए उपलब्ध होगी।

डीके पांडेय

पांडेय ने बताया कि संरक्षा श्रेणी के रेलकर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद अपने स्वास्थ्य की जांच करानी जरूरी होती है। हालांकि कोविड संक्रमण से उपजी विभिन्न समस्याओं को देखते हुए अब इन कर्मियों को सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण से 30 जून, 2021 तक की छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इस आशय का निर्देश 11 मई, 2021 के अंतर्गत कर दिया है।

रेल प्रशासन की इस आदेश का ईसीआरकेयू धनबाद मंडल के मोहम्मद जियाउद्दीन, ओपी शर्मा, एके दा, एनके खवास, नेताजी सुभाष, टीके साहू, वीके दुबे, चमारी राम, सोमेन दत्ता, परमेश्वर कुमार, एके दास, राजेंद्र कुशवाह और विश्वजीत मुखर्जी ने स्‍वागत किया है।