रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

देश नई दिल्ली मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्‍वपूर्ण दिशानिर्देश हर व्यक्ति को मास्क पहनना है। रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार सभी यात्रियों को रेलवे परिसर और ट्रेन में  मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। रेलवे परिसर या ट्रेन में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।