Big News : झारखंड सरकार बिना बायोमेट्रि‍क सत्यापन के लाभुकों को देगी राशन

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रांची। कोरोना के बढ़े प्रभाव के बीच हेमंत सरकार ने जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बिना बायोमेट्रिक सत्‍यापन के राशन देने का निर्णय लिया है। उन्‍हें पंजीकृत मोबाईल आने वाले OTP के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा। यह व्‍यवस्‍था 31 मई तक लागू रहेगा। इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्‍ता मामले विभाग के अपर सचिव डॉ शांतनु अग्रहरि ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि राज्य में वर्तमान में जन वितरण प्रणाली ई-पॉश मशीन का इस्तेमाल करते हुए राशन वितरण किया जा रहा है। राज्य में COVID-19 को लेकर आम नागरिकों को बचाने के लिए और कोविड के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई, 2021 तक सभी Online Mode में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बायोमेट्रि‍क सत्यापन के (अंगूठे के निशान एवं आंख की पुतली के) राशन का वितरण लाभुकों के पंजीकृत मोबाईल प्राप्त OTP के माध्यम से किया जाय।

इसके मद्देनजर OTP के माध्यम से राशन वितरण में 31 मई, 2021 कई परिवर्तन किये गये हैं।

राशनकार्डधारी का राशनकार्ड नंबर ई-पॉश में डालने के बाद OTP के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा एक Fix Standard Digit 12345 अंकित किया जायेगा।

सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार लाभुकों को राशन वितरण करने के बाद उक्त लेन देन की विवरणी को अपनी दुकान में पूर्व से उपलब्ध अपवाद पंजी में संधारित करेंगे। सभी संबंधित लाभुकों से हस्ताक्षरित करा लेंगे।

सभी जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त अपवाद पंजी से संधारित खाद्यान्न वितरण का मिलान आहार पोर्टल से वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर कर लिया जाए।

किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से किसी कारणवश किसी भी लाभुक को खाद्यान्न ई-पॉश में OTP के माध्यम से नहीं वितरित कर केवल अपवाद पंजी के माध्यम से वितरित किया जाता है तो संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी की निजी जिम्मेवारी होगी कि उक्त अपवाद पंजी के वितरण को हर हाल में वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर आहार पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि इसकी इंट्री अन्न वितरण पोर्टल पर ससमय किया जा सके। इसकी निगरानी का दायित्व निदेशक (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय) की होगी। अगर किसी कारणवश अपवाद पंजी से वितरित होने वाले खाद्यान्न का अपलोड आहार पोर्टल पर ससमय नहीं किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं निदेशक की होगी।

COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को अपने पास साबुन पानी/ हैंडवॉश / हैंड सेनि‍टाईजर (जो सुलभ हो) आदि रखते हुए समुचित निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाए। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी।

उक्‍त व्यवस्था 31 मई, 2021 तक चालू रहेगी।