आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। खुलेआम पैसा मांगने वाले सरकारी अमीन अजय कुमार का एक और कारनामा प्रकाश में आया है। उन्होंने जमीन मापी के दौरान सीमांकन नहीं किया। रकबा भी कम बताया। इस क्रम में रजिस्ट्री पट्टा में जमीन की मापी का विवरण और नक्शा नहीं होने का तर्क दिया। पीड़िता ने अंचलाधिकारी और कुड़ु थाना को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर अनुमंडल पदाधिकारी के पास परिवाद दायर किया है।
कुड़ू की टाकू ग्राम निवासी पीड़िता मायती टोप्पो ने बताया कि उन्होंने साल 2006 एवं 2007 में 15 डिसमिल जमीन खरीदी थी। जमीन का सीमांकन कराने और वहां हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए अंचल अधिकारी और कुडू थाना को आवेदन देकर गुहार लगायी थी। अमीन अजय कुमार द्वारा सीमांकन किये बगैर निर्माण कार्य की छूट दे दी गई। अमीन द्वारा 15 डिसमिल जमीन की जगह 13.5 डिसमिल ही बताया जा रहा है। अमीन ने कहा कि रजिस्ट्री पट्टा में जमीन की मापी का विवरण और नक्शा नहीं है।
मायती टोप्पो बाल विकास परियोजना विभाग से रिटायर्ड हुई है। उन्होंने बताया कि खाता संख्या 127 खेसरा 436 नया खाता 220 प्लॉट 827 रकबा 9 डिसमिल जमीन 20 मई, 2006 को रजिस्ट्री हुआ है। वही छोटे भाई स्वर्गीय राकेश रोशन टोप्पो ग्राम टाकू के नाम उसी खाता प्लॉट से 6 डिसमिल 5 जून 2007 को रजिस्ट्री हुई। वर्ष 2006-07 से ही 15 डिसमिल जमीन का मोटेशन और रसीद उनके नाम से कट रहा है। दखल कब्जा एवं मालिकाना हक भी है।
मायती ने कुड़ू अंचलाधिकारी के यहां भूमि सीमांकन के लिए आवेदन (केस नंबर 31/ 2020-21) दिया था। जमीन की मापी 6 मार्च, 2021 को सीमांकन के लिए करनी थी। पीड़िता ने बताया कि अंचल अमीन द्वारा सिर्फ खाली जमीन की ही मापी की गई। जबकि इस खाता प्लॉट की सभी जमीन के कुल रकबा की जांच करना जरूरी है। उन्होंने निर्माण स्थल पर निषेधाज्ञा लागू करने के साथ-साथ नापी के लिए आदेश निर्गत करने की मांग की है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास परिवाद दायर किया है। मायती का कहना है कि निर्माण के पूर्व ही अंचलाधिकारी एवं कुड़ू थाना को आवेदन दिया था। हालांकि उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।