विधानसभा में उठा शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण का मामला, सरकार का यह जवाब

झारखंड शिक्षा
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रांची। झारखंड में शिक्षकों के सामूहिक स्‍थानांतरण का मामला विधानसभा में उठा। यह मामला विधायक मयुरा प्रसाद महतो, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव ने उठाया। सरकार ने कहा कि शिक्षकों का सामूहिक स्‍थानांतरण संभव नहीं है। यह भी कहा कि अंतर जिला स्थानांतरण के बाबत शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण किया गया है। यह अभी परीक्षण की अवस्था में है।

विधायकों ने पूछे सवाल में कहा कि झारखंड में वर्ष 2015, 2016 एवं 2019 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के समय काउंसिलिंग एक ही तिथि में कराने के बजाय अलग-अलग तिथियों में कराई गई। इसके कारण लगभग पांच हजार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं गृह जिला से 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर नियुक्त हो गये हैं। अतः इस वर्ष नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं को वरीयता सहित सामूहिक रूप से गृह जिला में स्थानांतरण करने के लिए सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं।

विधायकों के सवाल पर सरकार ने कहा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आलोक में सहायक शिक्षक के जिलावार रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके तहत अभ्यर्थी अपने गृह जिला अथवा राज्य के अन्य जिलों में (क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की उत्तीर्णता की अहर्ता के आधार पर) स्वेच्छा से आवेदन समर्पित कर सकते थे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जिलों में ही मेधा अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार कांउसिलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। चयनित अभ्यर्थी नियुक्त होकर विधिवत इच्छित जिले में पदस्थापित किये गये हैं।

शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण करने के लिए कोई भी नियमावली नहीं है। शिक्षकों का पद जिला स्तरीय संवर्ग होता है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विभागीय संकल्प (संख्या 2093, दिनांक 06.08.2019) नई नियमावली में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

राज्य में कई जिलों में अभी भी शिक्षकों की घोर कमी है। साथ ही, जिलावार शिक्षकों का पद विभिन्न आरक्षण कोटि में निर्धारित हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण से आरक्षण कोटि में विसंगति उत्पन्न होने से उनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी। छात्रों की पढ़ाई भी बाधित होने की प्रबल आशंका है। ऐसे में प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण संभव नहीं है।

सरकार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नियमावली गठित है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण किया गया है। यह अभी परीक्षण की अवस्था में है। यथाशीघ्र इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का आवेदन प्राप्त कर विभागीय नियमावली के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा, जिससे उनकी समस्या का निराकरण हो सके।