श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और वाद कोर्ट में दाखिल, फैसला सुरक्षित

उत्तर प्रदेश देश मुख्य समाचार
Spread the love

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर बुधवार को एक और वाद अदालत में दायर किया गया है। दायर याचिका में यह मांग की गई है कि शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशव देव महाराज को सौंपी जाए। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, ठाकुर केशवदेव मंदिर मलपुरा के सेवायत पवन कुमार शास्त्री, हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव व अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पूर्व में ही अदालत में वाद दायर कर चुके हैं।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक सात वाद दायर हो चुके हैं। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी की ओर से बुधवार को उनके अधिवक्ता दीपक शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद दायर किया। अनिल कुमार त्रिपाठी ने ठाकुर केशवदेव के भक्त होने के नाते वाद दायर करते हुए कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच 1968 में हुआ समझौता गलत है। इसे रद किया जाए। श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशवदेव महाराज को सौंपी जाए। इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।