पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना, एक अप्रैल से होगी लागू

देश नई दिल्ली
Spread the love

नई दिल्ली। पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। नए नियम 1 अप्रैल, 21 से लागू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिना किसी बाधा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों का राजस्व बढ़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से ‘अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति/परमिट’के लिए आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिनों के भीतर इसे जारी किया जाएगा। नए नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे।

सरकार का मानना है कि परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस स्टेप पर 39वें और 40वें परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई। राज्यों से प्रतिनिधियों द्वारा इसपर सहमति दी गई। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं। इसके अलावा नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए अनुमति/ परमिट देगा, जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।

यह प्रावधान देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है। उन ऑपरेटरों के लिए भी, जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है। यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी अनुमति/ परमिटों की फीस को भी मिल जाएगा, जो पर्यटकों की अवाजाही में तेजी लाने के साथ सुधार की गुंजाइश, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा। यह कदम यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में लाया गया है, जो देश में पिछले पंद्रह वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। पर्यटन के विकास में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों द्वारा योगदान दिया गया है। आगे भी इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है, जो उच्च उम्मीदों और पर्यटकों के अनुभव का एक रुझान है।