होली और शब-ए-बारात को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love
  • पर्व के दौरान सम्मेलन पर प्रतिबंध
  • सम्मेलन या जुलूस की अनुमति नहीं

रांची। होली और शब-ए-बारात को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने घरों में रहकर ही होली और शब-ए-बारात का पर्व मनाएं। किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं करें। इसमें शामिल नहीं हों। अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें।

जिला प्रशासन द्वारा रांची में निषेधाज्ञा लागू की गई है। होली एवं शब-ए-बारात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है। कवि सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने अथवा होली खेलने की अनुमति नहीं है।

ज्ञात है कि निषेधाज्ञा 28 मार्च 2021 की प्रातः 6 बजे से 30 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निषेधाज्ञा में इसपर है प्रतिबंध

  1. रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा
  2. डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा
  3. अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।