- झारखंड गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन मिली वापस
रांची। हजारीबाग के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर कंपनी रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी-सह-मंत्री चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है।
इकरार के अनुसार काम नहीं किया
ज्ञात हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है। इन कंपनियों के इकरार के अनुसार काम नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई जमीन उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है।
इन रैयतों को वापस मिलेगी जमीन
मंत्री चंपई सोरेन के पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी। इसके तहत हाकिम सोरेन समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को 17.28 एकड़, अजय सोरेन समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी।