झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ के लिए राशन कार्ड भी अनिवार्य

कृषि झारखंड
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  • पैसा लेने की शिकायत आने पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त

रांची। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 8 फरवरी को रांची के मोरहाबादी स्थित राम कृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें रांची उपायुक्त छवि रंजन, रांची एसी राजेश बरवार, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद, रांची जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, डीआईओ शिवचरण बनर्जी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, रांची, बैंकर्स, सीएससी के डिस्ट्रिक मैनेजर, वीएलई, बैंकिंग कॉरोपोन्डेन्स आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का जिला में क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गयी। पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी को आवश्यक जानकारी दी गयी।

टीम की तरह करना होगा काम

रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कहा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। हमलोगों को एक टीम की तरह काम करना होगा। इसमें बैंकर्स प्रज्ञा केन्द्र और फील्ड लेवल पर बीटीम और जनसेवक हैं। इनका कार्य महत्वपूर्ण है। बैंकर्स ऋण माफी के लिए योजना जो डेटा अपलोड करेंगे, वही मास्टर डेटा होगा। इसी आधार पर लाभ दिया जायेगा। योजना का लाभ लाभुकों को समय पर मिल सके, इसके लिए एक टीम की तरह काम करना होगा।

ससमय पोर्टल पर अपलोड करें डेटा

उपायुक्त ने कहा कि योजना के लाभ के लिए किसानों के डेटा समय पर पोर्टल पर अपलोड करें। लीडिंग बैंकों के साथ सभी बैंकों का रोल महत्वपूर्ण है। पहले भी आपलोगों ने अच्छा काम किया है। पूरी निपुणता, गंभीरता के साथ अपलोड करने से पहले डेटा चेक कर लें।

किसानों से उपायुक्त की अपील

किसानों से उपायुक्त ने कहा कि बैंक अकांउट को आधार से सीड करा लें। कुछ दिनों में ये डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा। उसके बाद प्रज्ञा केंद्र पर जाकर किसान उनका डेटा है या नहीं, ये देख सकते हैं। किसी तरह की परेशानी होने पर शिकायत केंद्र से संपर्क करें।

पैसा लेने की शिकायत पर कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि आवेदन देनेवाले किसानों से एक रुपये सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। वीएलई ये सुनिश्चित करें कि किसी तरह की शिकायत नहीं आयें। किसानों से पैसा मांगे जाने की शिकायत मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त ने डीआईओ रांची को जिला के सभी आधार केंद्रों की सूची, संपर्क और लोकेशन की जानकारी एनआईसी पर दिये जाने का निदेश दिया, ताकि आधार में किसी तरह की सुधार की आवश्यकता होने पर जानकारी तत्काल मिल सके।

कार्यशाला के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने योजना एवं इसके विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। पीपीटी के माध्यम से उन्होंने योजना का लाभुके कौन होंगे आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में प्रज्ञा केंद्र और बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेन्स की संख्या पर्याप्त है। ससमय योजना के लिए डेटा इंट्री का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। 

जानकारी हो कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत सभी रैयत और गैर रैयत के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ होंगे। चाहे वह किसी भी बैंक से लिया गया हो। 31 मार्च, 2020 तक ऋण लेनेवाले किसान ही इसके दायरे में आएंगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। इसके एवज में आवेदन देनेवाले किसानों से एक रुपये सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा। योजना का लाभ के लिए राशन कार्ड भी अनिवार्य होगा।