काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गुरुवार को उनके खिलाफ दायर किए गए अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट को लिखित पत्र दिया है।
इससे पहले 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की अवमानना करने के लिए उनसे एक हफ्ते के अंदर लिखित पत्र देकर जवाब मांगा था।
जस्टिस मनोज शर्मा की बेंच वाली अदालत ने आदेश जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्राप्त होने के एक हफ्ते के भीतर ओली पत्र लिखकर प्रतिक्रिया दें।
वरिष्ठ वकील कुमार शर्मा आचार्य और वकीव कंचन कृष्ण निउपाने ने ओली के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें प्रतिनिधि सभा को भंग करने के निर्णय को गलत और न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप बताया गया था।
उल्लेखनीय है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधिसभा को भंग करने का निर्णय लिया था और उनके इस निर्णय को कई समूहों ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक घोषित किया था।