तंबाकू के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे भोलेनाथ के दूत

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love

देवघर। झारखंड की देवनगरी में लोगों को तंबाकू के खतरों से भोलेनाथ के दूत जागरूक करेंगे। यह न‍िर्णय उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 10 फरवरी को हुई कार्यशाला सह जिलास्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक में हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त बनाने की मुहिम शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान आदि इलाकों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने के लिए कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों दिया। एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई के साथ लागू करने के लिए जिले के सभी इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है। ऐसे में आवश्यक है कि नियमों का पालन कड़ाई से जिले में लागू किया जा सके।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में जागरुकता अभियान के साथ गठित टीम द्वारा तंबाकू व धूम्रपान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों से दंड की राशि वसूली की जायेगी। इसके लिए भोलेनाथ के दूतों की टीम का उपयोग किया जायेगा, जो गठित टीम के दंडाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ उपस्थित रहेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू और धूम्रपान के उपयोग से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जायेगा। साथ हीं आवश्यक दंड की राशि भी उपस्थित दंडाधिकारियों से उपरोक्त व्यक्ति से वसूली जायेगी।

इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान  मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और  इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट  के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस दौरान अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव, सिविल सर्जन डॉ एसके मेहरोत्रा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती बिना कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कनक कुमारी तिर्की, अस्पताल उपाधीक्षक श्रीमती अंजूला मुर्मू, डॉ रवि रंजन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा, सीड्स के कार्यक्रम प्रबंधक रिम्पल झा एवं संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।