लाउड स्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है निर्देश

झारखंड
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जमशेदपुर। लाउड स्पीकर बजाने वाले सावधान। नियम का उल्लंघन करने पर उनपर कार्रवाई की जा सकती है। उपायुक्त सूरज कुमार ने तीनों नगर निकाय की मासिक समीक्षात्मक बैठक में उक्‍त न‍िर्देश द‍िये।

इन कार्यों की समीक्षा

बैठक में तीनों नगर निकाय में संचालित योजनाओं, नक्शा पारित करने, पार्किंग, निकाय के आय व्य य और साफ सफाई से संबधित कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जेएनएसी पदाधिकारी को बिष्टुपुर को नो वेंडिंग जोन बनाने और साकची, कदमा, बाराद्वारी में सड़क पर दुकान नहीं लगाने को लेकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर निगम क्षेत्र में सड़क पर दुकान नहीं लगाने को लेकर दुकानदारों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया।

सख्ती बरते का निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि सड़कों के अतिक्रमण से सड़क सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सड़कों का अतिक्रमण नहीं हो। सुगमता से यातायात व्यवस्था बहाल रहे। साथ ही, दुकान के बाहर कचड़ा फेंकने वाले और सड़कों का अतिक्रमण कर अपनी दुकान का सामान कर रखने वालों के विरूद्ध सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया।

जुर्माना राशि वसूलें

उपायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए दुकानदारों को माइकिंग से जागरूक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि नियमित अपील के बाद भी जो दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं बना रहे हों, उनसे जुर्माने की राशि वसूलें। उपायुक्त द्वारा तीनों नगर निकाय में गो प्रो कैमरा, हैंडीकैमरा व ड्रोन कैमरा रखने का निर्देश दिया गया, ताकि पोषक क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित या अन्य कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहे।

मॉक ड्रिल किया जाना

उपायुक्त ने बताया कि 24 फरवरी को जिला प्रशासन द्वारा आकस्मिक स्थिति में गैस रिसाव से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया जाना है। जमशेदपुर के औद्योगिक नगरी होने के कारण यह आवश्यक है कि गैस रिसाव जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी रहे। इस संबंध में नगर निकाय पदाधिकारियों को जगह-जगह ‘गैस रिसाव मॉक ड्रिल’ होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी असामजिक तत्व मॉक ड्रिल का वीडियो बनाकर इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके।

डीजी संचालकों के साथ बैठक करें

उपायुक्त ने कहा कि रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर गाना नहीं बजे, इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए नगर निकाय पदाधिकारी डीजे संचालकों के साथ बैठक करें। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालक लाउड स्पीकर का उपयोग करते पाये जाते हैं तो सामान जब्त करने के साथ-साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, जेएनएसी के प्रतिनिधि, जेई, एई, सिटी मैनेजर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।