मनरेगा में गड़बड़ी को लेकर प्राथम‍िकी दर्ज कराने का आदेश

झारखंड
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  • कई वेंडर, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता और मुखिया पर कार्रवाई
  • पंचायत सच‍िव को क‍िया गया न‍िलंब‍ित, मुख‍िया का अध‍ि‍कार जब्‍‍‍त

पलामू । मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी और पलामू उपायुक्‍त शशि रंजन ने संयुक्त रूप से अगस्त महीने में  हुसैनाबाद की पथरा पंचायत पहुंचकर मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान पथरा पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों ने आयुक्त से योजनाओं में अनियमितता बरतने की शिकायत की थी। इसमें ज्यादातर कूप निर्माण में गड़बड़ियां से संबंधित शिकायत की गई थी। इसपर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने डीडीसी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसे लेकर जिले में संचालित मनरेगा कार्य में अनियमितता करने वालों के खिलाफ उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने मनरेगा नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव एवं कनीय अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश हुसैनाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है।

मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त

मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने, फर्जी राशि की निकासी करने के कारण हुसैनाबाद की पथरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी की वित्तीय शक्ति जब्त की गयी। संबंधित ग्राम रोजगार सेवक विनोद चौधरी और संजय सूरज एवं कनीय अभियंता विवेक कुमार के संविदा को भी रद्द किया गया। मनरेगा योजना में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद पथरा पंचायत के पंचायत सचिव नंदकिशोर राम को निलंबित कर दिया गया। इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा कर दी गयी।

इसके साथ ही संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रत्येक योजना में एक- एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी मनरेगा अधिनियम द्वारा 25 के तहत  प्रत्येक योजनाओं में एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

उप विकास आयुक्त ने की कार्रवाई

ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा आयुक्त द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से हुसैनाबाद के पथरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता से संबंधित प्राप्त परिवाद के उपरांत डीडीसी ने जिला स्तरीय जांच दल गठित किया। इसमें हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक परियोजना पदाधिकारी एवं डीआरडीए के सहायक अभियंता शामिल थे। उक्त जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर सभी संबंधी तो से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण डीडीसी ने विभिन्न योजनाओं को रद्द कर सभी संबंधितों के विरुद्ध निम्नांकित रूप से जिला द्वारा पूर्व से निर्धारित दर पर Proportionate Liability निर्धारण करते हुए इसमें व्यय की गई राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है।

24 योजनाओं में बरती अनियमितता

जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में मनरेगा अंतर्गत 24 योजनाओं में अनियमितता बरते जाने की पुष्टि के बाद उपरोक्त सभी संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई लाभुकों के खेत में सिंचाई कूप निर्माण व मिट्टी मोरम पथ निर्माण में गड़बड़ी की जा रही थी। उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 7 दिनों के भीतर राशि की वसूली करते हुए नाजिर रसीद सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।