Big News : पुस्‍तक वितरण में गड़बड़ी पर BEEO निलंबित, चलेगी विभागीय कार्यवाही

झारखंड शिक्षा
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रांची । पुस्‍तक वितरण में गड़बड़ी पाये जाने के बाद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) को निलंबित कर दिया गया है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया है। उनपर अलग से आरोप पत्र भी गठित किया जाएगा। इस बारे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने 9 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया।

बोकारो के गोमिया के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 23 नवंबर, 2020 को हजारीबाग के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को आदेश दिया था। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने 1 दिसंबर, 2020 को जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराया। उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रखंड अंतर्गत 105 विद्यालयों के लिये पुस्तकों का उठाव शिक्षकों द्वारा किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 10 की पाठ्य-पुस्तकों का वितरण कराने के लिए झारखंड परियोजना परिषद के निदेशक ने 21 मई, 2020 को विस्‍तृत निर्देश जारी किया था। उक्‍त आदेश का पालन नहीं करते हुए श्री झा द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया गया। 105 विद्यालय के शिक्षकों से पाठ्य-पुस्तकों का उठाव कराया गया। श्री झा द्वारा पाठ्य-पुस्‍ताकों के उठाव और वितरण के लिए आवंटित राशि में हुई कमी को भी उच्‍चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया।

निदेशक ने पत्र में लिखा है कि प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में विभागीय निर्देशों का पालन नहीं कर स्वेच्‍छाचारिता बरतने और क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करते हुए स्‍वहित में लाभ के लिए किया गया कृत्‍य प्रतीत होता है। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद श्री झा को झारखंड सरकारी सेवक के तहत प्रथम दृष्‍टया प्रमाणित आरोपी को आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा तय किया गया है। इस अवधि में उन्‍हें अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जीवन निर्वहन भत्‍ता मिलेगा। श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के लिये हजारीबाग के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को जांच पदाधिकारी बनाया गया है। बोकारो के जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रस्‍तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है। श्री झा को लिखि‍त पक्ष जांच पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र कठित किया जाएगा।