बकायेदार और सर्टिफिकेट केस वाले राईस मिल नहीं खरीद सकेंगे धान

झारखंड
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जमशेदपुर । पूर्व के बकायेदार और सर्टिफिकेट केस दायर हुए राईस मिलों को धान अधिप्राप्ति से संबंद्ध नहीं किया जाएगा। उक्‍त बातें उपायुक्त सूरज कुमार ने कही। वे गुरुवार को जिले के राईस मिल संचालकों के साथ बैठक कर वर्ष 2020-21 में धान अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि पूर्व के बकायेदार एवं जिनपर सर्टिफिकेट केस है, उन्हें धान अधिप्राप्ति से संबंद्ध नहीं किया जाएगा राईस मिल परिसर में सीसीटीवी लगाने और अन्य मापदंड पूरा नहीं करने वाले अधिप्राप्ति केंद्रों को भी चिन्हित किया जाएगा। कुछ राईस मिलों का उपायुक्त और अन्य का जिला प्रशासन की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा, ऐसे में सभी आवश्यक मापदंड दुरुस्त करा लें।

बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी सहित राईस मिल संचालक उपस्थित थे।

बैठक में दिए गए ये दिशा-निर्देश

सभी लैम्पस को निकटतम दूरी के राईस मिलों से संबद्ध किया जाएगा।

प्रत्येक लैम्पस से 2 राईस मिलर संबद्ध किए जाएंगे।

राईस मिल संचालकों को बैंक गारंटी देनी होगी। उनके साथ एकरारनामा किया जाएगा।

अधिप्राप्ति केंद्रों में क्रय केंद्र प्रभारी और प्रत्येक राईस मिल में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। राईस मिल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है।