कोरोना के दिशा-निर्देश के उल्‍लंघन पर व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठनों पर होगा 25 हजार तक का जुर्माना, झारखंड चैंबर का व‍िरोध

झारखंड
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  • रांची नगर निगम और झारखंड चैंबर चलाएगा जागरुकता अभियान

रांची । कोरोना के दिशा-निर्देश के उल्‍लंघन पर व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठनों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दुकानें भी सील की जा सकती है। यह निर्णय कोरोना के तीसरे चरण के संभावित प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से शनिवार को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में लिया गया। इसकी अध्‍यक्षता मेयर आशा लकड़ा ने की। मौके पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कई निर्णय लिए गए।

मौके पर झारखंड चैंबर के अमित शर्मा, रोहित पोद्दार, पवन लोहिया, वेंडर कमेटी के 12 सदस्य, पंडरा बाजार समिति के सदस्य, डेली मार्केट के अध्यक्ष, डोरंडा बाजार समिति के सदस्य समेत अन्य बाजार के लोग उपस्थ्ति थे। इसके अलावा डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह चैहान व शंकर यादव, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ किरण कुमारी समेत रांची नगर निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

ये निर्णय लिये गये

व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में आमलोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता व सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर रांची नगर निगम और झारखंड चैंबर के प्रतिनिधि जागरुकता अभियान चलाएंगे।

नगर निगम क्षेत्र के हाट-बाजार और दुकानों में शारीरिक दूरी के पालन और मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर निगम आमलोगों को जागरूक करेगा। निगम लगातार सात दिनों तक ड्राईव चलाएगा। माक्स, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक उपस्थित चैंबर, फुटपाथ दुकानदार संघ, डेली मार्केट, पंडरा बाजार समिति के सदस्यों ने भी नगर निगम को सहयोग करने की बात कही।

यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और हाट-बाजार में शारीरिक दूरी एवं मास्क लगाने की अनिवार्यता का उल्लंघन किया गया, तो कार्रवाई करने के साथ जुर्माना वसूला जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर यत्र-तत्र थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

दिसंबर के प्रथम सप्ताह में स्थाई समिति की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। स्थाई समिति की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत किए गए प्रावधानों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता संबंधी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनपर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कि‍या जाएगा। इसके तहत संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर न्यूनतम 5000 से अधिकतम 25000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही, आवश्यकतानुसार संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या दुकानों को सील करने का भी प्रावधान है।

एसओपी का उल्लंघन होने पर दंड का निर्देश अव्यवहारिक

कोविड संक्रमण के संभावित खतरों से बचाव के लि‍ए सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने पर रांची नगर निगम द्वारा दुकानदारों पर 25000 रुपये अर्थदंड लगाये जाने के निर्देश का झारखंड चैंबर ने विरोध कि‍या। चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि व्यापारियों को साॅफ्ट टार्गेट करना उचित नहीं है। तब तो सरकारी दफ्तरों में भी एसओपी के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि तय होनी चाहिए। निगम को अपने इस निर्देश पर पुनर्विचार करना चाहिए।