दीपावली में सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने पर बैन

झारखंड
Spread the love

दीपावली और काली पूजा को लेकर झारखंड सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
रांची । दीपावली और काली पूजा को लेकर झारखंड सरकार ने 10 नवंबर को दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने पर बैन लगा दिया गया है। लोगों को अपने घरों में भी शर्त के साथ पटाखा जलाना होगा। सरकार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है। झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल सकती है।
राज्य सरकार के आदेश में कहा है कि घरों में भी लोगों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। एनजीटी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी, वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राज्य के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का ही है।
सरकार ने काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है। आयोजकों को पंडाल बनाने पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि श्रद्धालु पंडाल के अंदर नहीं आ पाएं। पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं। काली पूजा के मद्देनजर सरकार की ओर से शहर में किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन अनुमति नहीं दी गई है।
आयोजकों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गेस्ट को किसी प्रकार का कोई आमंत्रण पूजा कमेटी की ओर से नहीं दिया जाएगा। पंडाल का किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं होगा। किसी तरह का तोरणद्वार नहीं बनाना है। लाइटिंग भी नहीं करनी है।